अपहरण और दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सजा

Last Updated 28 Feb 2017 05:34:30 PM IST

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में शादी का झांसा देकर किशोरी का अपहरण करने और उसके साथ बलात्कार करने के मामले में दोषी युवक को विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है.


फाइल फोटो

जिले के विशेष लोक अभियोजक रमेश सिंह यादव ने बताया कि करतला थाना क्षेत्र के निवासी नरसिंह वैष्णव (22) ने 31 मई 2014 को गांव की एक नाबालिग किशोरी का अपहरण कर लिया और पत्थलगांव की ओर ले गया. वैष्णव ने किशोरी को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था.

यादव ने बताया कि बाद में किशोरी के परिजनों ने करतला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक नरसिंह को गिरफ्तार कर लिया और किशोरी को मुक्त कराया था. पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था.

अधिवक्ता ने बताया कि मामले की सुनवायी एससीएसटी की विशेष अदालत में चल रही थी. विशेष न्यायाधीश वी के एक्का ने नाबालिग किशोरी के अलावा 13 लोगों की गवाही के बाद नरसिंह को अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी पाया. न्यायाधीश ने नरसिंह को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया है.

 

भाषा


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