अपहरण और दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सजा
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में शादी का झांसा देकर किशोरी का अपहरण करने और उसके साथ बलात्कार करने के मामले में दोषी युवक को विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है.
फाइल फोटो |
जिले के विशेष लोक अभियोजक रमेश सिंह यादव ने बताया कि करतला थाना क्षेत्र के निवासी नरसिंह वैष्णव (22) ने 31 मई 2014 को गांव की एक नाबालिग किशोरी का अपहरण कर लिया और पत्थलगांव की ओर ले गया. वैष्णव ने किशोरी को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था.
यादव ने बताया कि बाद में किशोरी के परिजनों ने करतला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक नरसिंह को गिरफ्तार कर लिया और किशोरी को मुक्त कराया था. पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था.
अधिवक्ता ने बताया कि मामले की सुनवायी एससीएसटी की विशेष अदालत में चल रही थी. विशेष न्यायाधीश वी के एक्का ने नाबालिग किशोरी के अलावा 13 लोगों की गवाही के बाद नरसिंह को अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी पाया. न्यायाधीश ने नरसिंह को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया है.
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