छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के मददगारों को दस-दस साल की कैद

Last Updated 28 Feb 2017 04:15:55 PM IST

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एनआईए की विशेष अदालत ने नक्सलियों को विस्फोटक और अन्य रसद पहुंचाने तथा उनका शहरी नेटवर्क चलाने वाले पांच लोगों को दस-दस साल कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है.


(फाइल फोटो)

मामले की सुनवाई बिलासपुर में एनआईए अदालत के विशेष न्यायाधीश आरपी शर्मा की अदालत में चल रही थी. विशेष लोक अभियोजक अमीन खान ने आज यहां बताया कि करीब साढ़े तीन वर्ष पूर्व 25 अगस्त 2013 को रायपुर में सिविल लाइन पुलिस ने कांकेर निवासी बाबूलाल शर्मा और तारक कुंडू को शंकर नगर रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार किया था.
      
पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि ये दोनों लोग नक्सलियों के संपर्क में थे. पुलिस को आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और अन्य सामान मिला था.

 

पुलिस को यह भी जानकारी मिली थी कि बाबूलाल और उसके साथी नक्सलियों के शहरी नेटवर्क का संचालन कर रहे थे. उन्हीं की निशानदेही पर पुलिस ने भानुप्रतापपुर से कटियाराम नरेटी और राजेश धुरुवा और शत्रुघ्न वैष्णव को गिरफ्तार किया था. बाद में जांच के लिए मामले को एनआईए को सौंप दिया गया था.
       
खान ने बताया कि सभी पांच आरोपियों पर विधि विरुद्ध क्रियाकलाप और विस्फोटक सामग्री रखने की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर एनआईए की बिलासपुर स्थित विशेष अदालत में चालान पेश किया गया था.

न्यायाधीश आरपी शर्मा ने नक्सलियों को विस्फोटक की आपूर्ति करने और उनका शहरी नेटवर्क चलाने के पांचों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सोमवार को दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास और पांच-पांच सौ रपए के अर्थदंड की सजा सुनाई.

 

भाषा


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment