भिलाई गैस रिसाव कांड में पूर्व ईडी-एमडी को सजा
छत्तीसगढ़ की इस्पात नगरी भिलाई में 12 जून, 2014 को जहरीली गैस रिसाव से छह कर्मियों की मौत हो गई थी, जिसके लिए भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) के दो बड़े तत्कालीन अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए श्रम न्यायालय ने सालभर से ज्यादा की कैद की सजा सुनाई है.
(फाइल फोटो) |
न्यायाधीश एस.एल. मात्रे ने तत्कालीन ईडी वाईके डेगन व एमडी पी.के. तैलंग को अदालत में गिरफ्तार कर मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया. अभी ये अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं.
न्यायाधीश ने ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए बीएसपी के सीईओ को कमेटी बनाकर छह माह में व्यवस्था सुधारने को कहा है.
उल्लेखनीय है कि बीएसपी में 12 जून, 2014 को पंप हाउस-2 में शाम 5.30 बजे पाइप लाइन फटने से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था.
इनमें वाटर मैनेजमेंट के डीजीएम एन.के. कटारिया, डीजीएम बी.के. सिंह, असिस्टेंट फायर अफसर रमेश शर्मा, टेक्निशियन ए. सैमुअल, सीनियर ऑपरेटर वरदराम साहू और ठेका श्रमिक विकास वर्मा शामिल थे.
वहीं 30 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. बीएसपी में अब तक की यह सबसे बड़ी दुर्घटना थी.
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