पटवारी ने ली रिश्वत सौ रुपए, सुनवाई चली 23 साल और सजा मिली एक साल
छत्तीसगढ़ में रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने तिल्दा के पटवारी को 23 साल पुराने मामले में एक साल की सजा सुनाई है.
Special Court |
पटवारी पर किसान से सौ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप था. पटवारी को कोर्ट से रिश्वत लेने के मामले में जमानत मिल गई थी.
पटवारी ने गांव के ही एक किसान से प्रमाणीकरण के एवज में रिश्वत मांगी थी. किसान ने रिश्वत मांगने की शिकायत लोकायुक्त से की और लोकायुक्त ने पटवारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था.
रायपुर के स्पेशल जज ने 1991 में दर्ज हुए इस मामले में शनिवार को फैसला सुनाया.
अतिरिक्त लोक अभियोजक योगेंद्र ताम्रकार के अनुसार मोहंदी गांव के सुखरूराम कुर्मी ने अपने पुत्र कल्याण सिंह की 64 डिसमिल भूमि के प्रमाणीकरण के लिए पटवारी को आवेदन किया था, जिसके एवज में पटवारी देवराज सिंह दीवान ने 170 रुपए की रिश्वत मांगी थी.
पटवारी ने सुखरूराम को 110 रुपए लेकर अपने घर नेवरा बुलाया. सुखरूराम ने इसकी शिकायत पहले ही लोकायुक्त से कर दी थी. अधिकारियों ने उसे केमिकल लगे नोट देकर पटवारी के घर भेजा. सुखरूराम ने पटवारी को जैसे ही रुपए दिए, उसे अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया.
शनिवार को पटवारी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जमानत मिल गई. शनिवार को इसी मामले में आरोप साबित होने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की दो अलग-अलग धाराओं के तहत पटवारी को एक-एक साल की सजा और एक-एक हजार जुर्माना लगाया गया.
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