बिहार में आयोग ने एग्जिट पोल पर लगायी रोक
केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान सभा चुनाव के एग्जिट पोल दिखाने पर रोक लगा दी है.
आयोग ने एग्जिट पोल पर लगायी रोक |
आयोग ने कहा कि कोई भी मीडिया हाउस 12 अक्टूबर के सुबह सात बजे से लेकर पांच नवम्बर के शाम साढ़े पांच बजे तक किसी प्रकार का एग्जिट पोल नहीं दिखा सकता है. इस संबंध में आयोग के सचिव अनुज जयपुरियार ने बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर दिशा निर्देश दिया है.
श्री जयपुरियार ने अपने पत्र में कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (क) के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के संचालन और उसके परिणामों तथा ऐसे पोल के परिणाम के प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा.
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (क) की उप धारा (एक) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग 12 अक्टूबर 2015 के सुबह सात बजे से लेकर पांच नवम्बर के शाम साढ़े पांच बजे के बीच की अवधि में निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचलान तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा.
इसके अतिरिक्त लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (एक) की उप धारा (ख) के अधीन मतदान समाप्त होने के 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का, किसी ओपिनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा.
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