उच्च न्यायालय ने लालू की स्थानांतरण याचिका खारिज की

Last Updated 31 Aug 2017 10:03:06 PM IST

झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाला की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत से स्थानांतरित करने के राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की याचिका आज खारिज कर दी.


राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (फाइल फोटो)

न्यायाधीश अप्रेस कुमार सिंह ने रांची में मामले की सुनवाई करते हुए योग्यता के आधार पर यादव की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया.

याचिका में यादव के अधिवक्ता ने कहा था कि चारा घोटाले के दो मामले किसी अन्य अदालत में स्थानांरित कर दिया जाये, क्योंकि मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश शिवपाल सिंह का व्यवहार अच्छा नहीं है.

चारा घोटाला का यह दोनों मामले 64ए/96 और 38ए/96 सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की विशेष अदालत में चल रहे हैं. दोनों मामले देवघर और दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े हैं.

 

वार्ता


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