मुस्लिम पर्सनल लॉ काउंसिलिंग के लिए बिहार में 11 केंद्र खोले गए

Last Updated 30 Apr 2017 05:48:04 PM IST

पटना में जमाअत इस्लामी हिंद की बिहार इकाई के अमीर हल्का नय्यरुज्जमां के साथ संगठन के अध्यक्ष मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी ने बताया कि बिहार में इसके लिए हेल्पलाईन नंबर 0612-2370863 जारी किए जाने के साथ राजधानी पटना सहित अब तक कुल 11 केंद्र खोले गए हैं.


मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी (फाईल फोटो)

देश भर में तीन तलाक को लेकर छिड़ी चर्चा के बीच जमाअत इस्लामी हिंद के अमीर और मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी ने रविवार को बताया कि जमाअत इस्लामी हिंद ने शादी से पहले मुसलमान जोड़े की काउंसिल, वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान तथा मुस्लिम पर्सनल लॉ से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए देश भर में काउंसलिंग केंद्र की स्थापना कर रही है और हेल्पलाईन नंबर जारी किए जा रहे हैं.

गत 23 अप्रैल से सात मई तक जमाअत इस्लामी हिंद के मुस्लिम पर्सनल लॉ अखिल भारतीय जागरुकता अभियान के तहत पटना पहुंचे उमरी ने तीन तलाक के मुद्दे पर जारी बहस को अनावश्यक करार देते हुए कहा कि आज मुसलमान, निकाह, तलाक, विरासत, महर व नफ्का और मुस्लिम पर्सनल लॉ से संबंधित अन्य मामलों में अगर पूरी तरह से शरिअत पर चलें तो वह शांति का केंद्र बिंदू बन सकते हैं.
   
उमरी ने बताया कि शादी से पहले जोड़े की काउंसिल कार्यक्रम के तहत जमाअत इस्लामी हिंद के कार्यकर्ता इस्लाम में औरतों और मदरे के क्या-क्या हकूक और जिम्मेवारियां हैं तथा शरिअत की रौशनी में वे अपनी शादी-शुदा जिंदगी को कैसे गुजारें एवं अगर कभी शादी-शुदा जिंदगी में कोई समस्य उत्पन्न हो जाए तो उसका हल शरिअत की ही रौशनी में ढूंढ सकें के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ से अवगत कराते हैं.

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उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ को संतुलित और न्यायसंगत कानून बताते हुए कहा कि यह वैवाहिक जीवन को खुशियों से भर देता है और स्वस्थ परिवार का सृजन करता है तथा पवित्र समाज का निर्माण करता है.
   
उमरी ने कहा कि यह कानून औरतों की मर्यादा, सम्मान और अधिकारों का संरक्षक है तथा उसके स्वभाविक स्वतंत्रता की भी रक्षा करता है.



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