गया रोडरेज: सुप्रीम कोर्ट ने रॉकी यादव को मिली जमानत निरस्त की

Last Updated 28 Oct 2016 12:29:33 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के एक रोडरेज मामले में आदित्य सचदेवा की हत्या के आरोपी रॉकी यादव को पटना उच्च न्यायालय से मिली जमानत को शुक्रवार को निरस्त कर दिया.


रॉकी यादव को मिली जमानत निरस्त (फाइल फोटो)

शीर्ष अदालत ने बिहार सरकार की अपील की सुनवाई के दौरान कहा कि रॉकी यादव को उच्च न्यायालय से मिली जमानत को निरस्त किया जाता है. रॉकी यादव जनता दल यूनाइटेड की निलंबित विधान पाषर्द मनोरमा देवी का बेटा है.
         
बिहार सरकार ने गया में छा आदित्य सचदेवा की हत्या के आरोपी रॉकी यादव की जमानत को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी. बिहार सरकार की ओर से शीर्ष अदालत के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया गया था. राज्य सरकार ने मामले की गम्भीरता के मद्देनजर इसकी त्वरित सुनवाई का आग्रह किया, जिसे न्यायालय ने मंजूर कर लिया था.


         
बिहार सरकार ने अपनी दलील में कहा कि इस मामले की सुनवाई अहम दौर में है और ऐसे में उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत मंजूर करना अनुचित है. पटना उच्च न्यायालय ने रॉकी यादव की गत 19 अक्टूबर को जमानत मंजूर की थी. इसके बाद 21 अक्टूबर को रॉकी को जेल से रिहा कर दिया गया.
         
इस साल मई में गया में आदित्य सचदेवा नामक युवक की हत्या के मामले में रॉकी यादव मुख्य आरोपी है.

 

वार्ता


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