आंख में तेजाब डालने का मामला : दो को उम्रकैद, एक को सश्रम कारावास

Last Updated 29 Jun 2016 03:43:30 PM IST

बिहार के नालंदा की एक अदालत ने जमीन को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की आंख में तेजाब डाल देने के मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद और एक को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी.


(फाइल फोटो)

लोक अभियोजक मंजर हसन खान ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश षष्ठम इसरतउल्लाह ने अस्थावां थाना अंतर्गत जियर गांव निवासी उपेंद्र सिंह की आंख में तेजाब डालकर उन्हें जख्मी कर देने के मामले में यह सजा सुनाई है.

न्यायधीश ने इस मामले में उसी गांव के रतन सिंह और तनिक सिंह को उम्रकैद एवं एक-एक लाख रूपए जुर्माना की सजा सुनायी और बृजदेव सिंह को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी.
  
इन अभियुक्तों पर 29 अगस्त 1989 को जमीन को लेकर हुए विवाद में उपेंद्र सिंह की आंख में तेजाब डाल कर उन्हें घायल कर देने का आरोप था.



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