जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी की जमानत याचिका खारिज

Last Updated 27 May 2016 12:12:32 PM IST

बिहार में गया जिले की एक अदालत ने आदित्य सचदेवा हत्याकांड के मुख्य आरोपी की मां और जद (यू) विधान पाषर्द मनोरमा देवी की जमानत याचिका खारिज कर दी.


फाइल फोटो

बिहार में गया जिले की एक अदालत ने घर से शराब मिलने के मामले में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाटेड(जदयू) की विधान परिषद सदस्य मनोरमा देवी की शुक्रवार को जमानत याचिका खारिज कर दी.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश सजल मंडेलवार ने देवी की ओर से दायर जमानत याचिका पर दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी.

व्यवसायी पुत्र आदित्य सचदेवा की सात मई को हुई हत्या के मामले में देवी के पुत्र रॉकी यादव को दस मई को गिरफ्तार किया गया था.

मामले में रॉकी यादव, उसका पिता बिंदी यादव और रॉकी का चचेरा भाई टेनी यादव को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज चुकी है. हालांकि मनोरमा देवी को हत्या के मामले में नहीं उसके घर में अवैध शराब की बोतलें पाए जाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था.

जज ने गत 24 मई को जद (यू) विधान पाषर्द की जमानत याचिका के सिलसिले में इस मामले से जुड़ी केस डायरी और एसीजेएम की अदालत में चली कार्रवाई की प्रति मांगी थी. एसीजेएम अदालत ने 19 मई को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
   
मनोरमा के वकील ने जमानत की गुहार लगाते हुये दलील दी कि पिछले सप्ताह उनके फरार बेटे रॉकी यादव की तलाश में उनके आवास पर पुलिस की छापेमारी के दौरान ना तो वह शराब पीती पायी गयीं और ना ही वह शराब पीती हैं.
   
शहर के एपी कालोनी स्थित उनके निवास से शराब की बोतलें बरामद होने के बाद देवी के खिलाफ आबकारी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था जिसके बाद वे भूमिगत हो गईं और 17 मई को उन्होंने अदालत में समर्पण कर दिया.

विधान पाषर्द के बेटे रॉकी यादव ने अपनी कार से आगे निकलने की कोशिश करने पर 12 वीं कक्षा के छात्र आदित्य सचदेवा की कथित तौर पर गोली मार कर हत्या कर दी थी. जद (यू) ने पाषर्द के अपने बेटे को छुपाकर रखने की बात सामने आने पर मनोरमा देवी को निलंबित कर दिया था और गया पुलिस ने उसके पति बिंदेरी प्रसाद यादव उर्फ बिंदी यादव और उसके अंगरक्षक को गिरफ्तार कर लिया था.

वहीं मामले के एक अन्य आरोपी टेनी यादव की जमानत याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया.



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