बिहार में सफल लोगों की काउंसलिंग पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
पटना उच्च न्यायालय ने द्वितीय स्नातक स्तर परीक्षा में सफल लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है.
(फाइल फोटो) |
इस मामले में बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग से जवाब मांगा है. कोर्ट ने प्रश्नों के गलत उत्तर को जांचने के लिए बनी कमेटी की भी रिपोर्ट पेश करने को कहा है. न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी ने आयोग से अपना जवाब ग्रीष्मावकाश के बाद देने को कहा है.
इस मामले में प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा भी हो चुकी है और काउंसलिंग के लिए तिथि निर्धारित होनी है. प्रारंभिक परीक्षा में 10 प्रश्नों के उत्तर गलत होने के आधार पर परीक्षा निरस्त करने व नये सिरे से परीक्षा लेने को लेकर याचिका दाखिल की गई है.
याचिकाकर्ता ने कहा है कि प्रारंभिक परीक्षा दो चरणों में गत वर्ष 16 व 23 फरवरी को ली गई, जिसमें 10 प्रश्नों के उत्तर गलत थे. आयोग ने इन प्रश्नों को हटाकर फिर से मूल्यांकन नहीं किया और उसी आधार पर मुख्य परीक्षा लेकर रिजल्ट जारी कर दिया.
इस वजह से कई योग्य छात्र मुख्य परीक्षा देने से वंचित रह गए. न्यायालय आयोग से गलत प्रश्नों के उत्तर को हटाकर या नये सिरे से प्रारंभिक परीक्षा लेकर रिजल्ट निकालने को कहे.
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