नीतीश को हाइकोर्ट से झटका, ऑडियो-वीडियो से प्रचार पर रोक

Last Updated 29 Jul 2015 12:25:42 PM IST

पटना हाईकोर्ट ने बढ़ चला बिहार कार्यक्रम के तहत मोबाइल गाड़ी पर किसी का फोटो लगाने से साफ मना कर दिया है.


ऑडियो-वीडियो से प्रचार पर रोक (फाइल फोटो)

हाईकोर्ट ने ‘बढ़ चला बिहार’ योजना पर सरकार को कड़ी फटकार लगायी है. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी और न्यायाधीश अंजना मिश्र के खंडपीठ ने जन अधिकार मंच की लोकहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि इस योजना के तहत सिर्फ आंकड़े जुटाये जा सकते हैं.

कोर्ट ने 400 मंझोले ट्रकों पर लगे ऑडियो- वीडियो के संचालन पर रोक लगा दी. साथ ही होर्डिग, पोस्टर और फोटो पर तल्ख टिप्पणी भी की. कोर्ट ने कहा कि यह पैसे की बरबादी की योजना है.
 
अपर प्रधान महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया कि कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि  ‘बढ़ चला बिहार’ योजना के तहत जितने भी ट्रक प्रचार-प्रसार में घूम रहे हैं, उन पर किसी की तसवीर नहीं होगी. कोर्ट ने इसके लिए मना किया है. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने इस योजना पर रोक नहीं लगायी है. कार्यक्रम चलेगा और इसमें ऑडियो-वीडियो प्रचार नहीं होगा.
 
कोर्ट में मौजूद सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव ने खंडपीठ को बताया कि  ‘बढ़ चला बिहार’ योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से चलायी जा रही है. इसमें दो गैरसरकारी संगठनों का सहयोग लिया जा रहा है. इस योजना का सरकार से कोई सीधा संबंध नहीं है.
 

इसमें सरकार के विकास के कार्यक्रम दिखाये जा रहे हैं. हालांकि, कोर्ट ने उनकी दलील पर भी टिप्पणी की. खंडपीठ ने इसकी अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है. हालांकि मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी का कार्यकाल 31 जुलाई को समाप्त हो जायेगा. इसके बाद नये सिरे से बने पीआइएल खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई संभावित है.
 
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नौ जून को इस योजना को लांच किया था. इसका उद्देश्य सरकार के नौ साल के विकास कार्यो को बताना और अगले 10 वर्षो के लिए किस तरह की विकास योजना बने, इस पर लोगों की राय जानना बताया गया था. लोगों की राय के आधार पर विजन 2025 तैयार किया जायेगा. विधान परिषद चुनाव में आचार संहिता के कारण इसके काम पर रोक लग गयी थी. विप चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसका काम फिर शुरू हुआ है.



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