नीतीश ने नियोजित शिक्षकों को वेतनमान देने समेत कई घोषणाएं की
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पूर्व मतदाताओं को लुभाने के लिए नागरिकों को लोक शिकायतों के निवारण का कानूनी अधिकार देने और नियोजित शिक्षकों को वेतनमान देने समेत कई अन्य घोषणाएं की.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार |
कुमार ने पटना में संवाद भवन में अपनी सरकार के 10 वर्ष की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए कहा कि बिहार के नागरिकों को लोक शिकायतों के निवारण का कानूनी अधिकार देने के लिये आगामी सत्र में एक विधेयक लाया जायेगा. उन्होंने कहा कि इसके साथ हीं सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से नियोजित सभी प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष को 01 जुलाई 2015 के प्रभाव से वेतनमान देने का फैसला लिया है.
मुख्यमंत्री ने सभी नियोजित शिक्षक, टोला सेवक, शिक्षा स्वयंसेवी, आशा कार्यकर्ता, ममता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, विद्यालय के रसोईया, अनुबंध पर कार्यरत कनीय सहायक अभियंता एवं चिकित्सक, किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक, डाटा इन्ट्री आपरेटर, कार्यपालक सहायक और आईटी मैनेजर की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रितों को चार लाख रूपये की अनुग्रह अनुदान राशि दिये जाने की घोषणा की. उन्होंने किसान सलाहकार के मानदेय में दो हजार तथा टोला सेवक और शिक्षा स्वयंसेवी के मानदेय में तीन हजार रूपये की वृद्धि किये जाने की भी घोषणा की.
Tweet |