बिहार के सीतामढ़ी गोलीकांड मामले में दो पूर्व सांसद सहित 15 दोषी करार
बिहार के 11 अगस्त 1998 सीतामढ़ी समाहरणालय गोली कांड मामले में अदालत ने 15 लोगों को दोषी करार दिया है.
सीतामढ़ी गोलीकांड : दो पूर्व सांसद सहित 15 दोषी करार (फाइल फोटो) |
तदर्थ सत्र न्यायाधीश प्रथम मोइरशाद अली की अदालत ने फैसला सुनाया. इस मामले में 73 लोग आरोपी थे लेकिन कोर्ट ने 15 लोगों को दोषी करार दिया है.
11 अगस्त 1998 को सीतामढ़ी कलेक्ट्रेट में बाढ़ रिलीफ के लिए प्रदर्शन चल रहा था. उसी दौरान पुलिस की गोली से 6 लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में पूर्व विधायक रामचरित्र यादव भी शामिल थे. घटना के बाद सभी लोगों पर प्रदर्शन के दौरान बाढ़ पीड़ितों को उकसाने का आरोप लगा था.
इन लोगों में दो पूर्व सांसद नवल राय (जदयू), अनावरुल हक (राजद), भाजपा के सीतामढ़ी, परिहार विधानसभा के विधायक रामनरेश यादव और कांग्रेस के शिवहर जिलाध्यक्ष मो. असद भी शामिल हैं. चार जून को दोषियों को सजा सुनायी जायेगी. इस मामले में 17 वर्षों बाद फैसला आ रहा है.
21 मई को मो इरशाद अली ने मामले की अंतिम सुनवाई कर फैसले की तिथि दो जून तय की थी.
कलेक्ट्रेट में 1998 में हुए गोलीकांड में पूर्व सांसद नवल किशोर राय, मो. अनवारुल हक, भाजपा विघायक रामनरेश राय, शिवहर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष मो. असद, राजद नेता मनोज कुमार व मोहन सिंह समेत 15 लोगों को दोषी करार दिया गया है। अदालत की सुनवाई के बाद इन सबको जेल भेज दिया गया।
मामले में 62 लोगों को आरोपी बनाया गया था। उनमें एडीजे-प्रथम ईरशाद अली की अदालत ने 15 को दोषी करार दिया है। इनमें से 4 के लिए सजा का ऐलान भी कर दिया गया है।
11 अगस्त 1998 को सीतामढ़ी कलेक्ट्रेट में बाढ़ रिलीफ के लिए प्रदर्शन चल रहा था। उसी दौरान पुलिस की गोली से 6 लोगों की मौत हो गई। मरनेवालों में पूर्व विधायक रामचरित्र यादव भी शामिल थे। घटना के बाद उपरोक्त लोगों पर प्रदर्शन के दौरान बाढ़ पीड़ितों को उकसाने का आरोप लगा था।
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बाढ़ राहत की मांग को लेकर 11 अगस्त 1998 को जदयू व कम्युनिस्ट पार्टी ने संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट में उग्र धरना-प्रदर्शन किया था. नेता व कार्यकर्ता समाहरणालय परिसर में प्रवेश कर गये थे. स्थिति को गंभीर देख तत्कालीन डीएम रामनंदन प्रसाद के आदेश पर आंसू गैस छोड़े गये. बेकाबू भीड़ को शांत करने के लिए लाठी चार्ज किया गया था.
ढीएम के आदेश पर पुलिस ने आठ चक्र गोलियां चलायी थी. इसमें पूर्व विधायक रामचरित्र राय, डॉ अयूब, मोनिफ अंसारी, महंत मंडल व रामपरी देवी की मौके पर ही मौत हो गयी थी. मामले में पूर्व सांसद नवल किशोर राय, मो अनवारुल हक व राजद नेता मनोज कुमार समेत 73 को आरोपित किया गया था.
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