उम्र आठ साल, लगा दहेज प्रताड़ना का आरोप
सासाराम पुलिस ने लापरवाही की हदे पार कर दी. आठ साल के एक बच्चे को 18 साल का बालिग दिखाते हुए उसपर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कर दिया.
बिहार पुलिस (फाइल) |
यूं तो रोहतास पुलिस जिले में अपराध नियंत्रण के भले हीं दम भरती है. लेकिन आये दिन पुलिस की कारगुजारियों से जिलेवासियों को नाहक ही झूठे मुकदमों की भेट चढ़ना पड़ता है. जिससे कभी कभी बेगुनाह भी शातिर अपराधियों की श्रेणी में शुमार हो जाते हैं.
इसी तरह का एक मामला शनिवार को जिला एवं स़त्र न्यायाधीश उपेन्द्र भूषण मिश्रा की न्यायालय में आया. जिसमें कोर्ट ने भी पुलिस द्वारा बरते जा रहे लापरवाही को प्रत्यक्ष रूप से देखा. मामला सासाराम नगर थाना क्षेत्र से जुड़े शोभागंज मुहल्ला का है.
जहां प्रीतम देवी ने भाद वि की धारा 323, 498ए, 34 एवं 3/4 दहेज अधिनियम के तहत अपने पति रितेश साह, सास, ननद एवं देवर निवासी गंगौली डालमियानगर पर सासाराम नगर थाना कांड संख्या 557/14 में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
पुलिस ने मामले की जांच के बाद अत्यंत लापरवाही दिखाते हुए पांचवी का छात्र 8 वर्षीय देवर रोहित साह को 18 वर्षीय बालिग दिखाते हुए मामले में अभियुक्त बना दिया.
शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत लेने पहुंचा उक्त नाबालिग को देखते हीं वकीलो सहित जिला जज भी अचंभित हो गए.
नाबालिग की तरफ से दायर अग्रिम जमानत याकिा 1455/14 पर सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग को जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया. बताते चलें कि उक्त मुकदमे में अभियुक्त बनाई गई दोनों ननद चांदा कुमारी एवं राधिका देवी भी शारीरिक रूप से विकलांग है.
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