गिरिराज सिंह ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की

Last Updated 24 Apr 2014 06:40:18 PM IST

झारखंड की अदालत से गैर जमानती वारंट जारी होने पर भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह के घर पर पुलिस टीम के छापामारी किए जाने पर उन्होंने अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है.


भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह (फाइल फोटो)

गिरिराज सिंह पर झारखंड के बोकारो के हरला थाना में गत 21 अप्रैल को एवं देवघर में 20 अप्रैल को तथा बिहार की राजधानी पटना में 21 अप्रैल को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के अलग-अलग मामलों में प्राथमिकी दर्ज किए गए थे.

गिरिराज ने अपने विरूद्ध पटना हवाई अड्डा थाना में पिछले 21 अप्रैल को दर्ज चुनाव आचार संहिता के एक मामले में अपने वकील के माध्यम दायर उनकी याचिका पर जिला न्यायाधीश विरेंद्र कुमार ने सुनवाई की तारीख कल निर्धारित की है.

झारखंड में गैर जमानती वारंट जारी होने पर गिरिराज ने कल कहा था कि वह आज अदालत के समक्ष आत्मसर्मपण करेंगे.

उनसे पूछा गया था कि वह बिहार या झारखंड में से कहां की अदालत में आत्मसमर्पण करेंगे. लेकिन उन्होंने इस बारे में बताने से इंकार कर दिया था.

इससे पूर्व पटना के पुलिस अधीक्षक जयंतकांत ने बताया कि बोकारो पुलिस और पटना पुलिस ने गिरिराज सिंह की गिरफ्तारी के लिए आज प्रात: 5 बजे छापा मारा, लेकिन वह अपने घर पर नहीं मिले.

जयंतकांत ने बताया कि झारखंड पुलिस का दल अभी भी पटना में मौजूद है और पटना पुलिस गिरिराज सिंह की गिरफ्तारी में उसे सहयोग कर रही है. गिरिराज का मोबाइल फोन बंद है और उनके घर का फोन नंबर स्थायी रूप से काट दिया गया है.

उल्लेखनीय है कि गत 18 अप्रैल को नवादा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह के पटना हवाई अड्डे पर मीडियाकर्मियों से बातचीत में कथित तौर पर कहा था देश में जो लोग नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं वे पाकिस्तान परस्त हैं और उनके लिए हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं है.

इसके बाद विशेष कार्यापालक पदाधिकारी दुर्गादत्त झा ने गत 21 तारीख की रात को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पटना हवाई अड्डा थाना में गिरिराज के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था.

गत 21 अप्रैल को ही गिरिराज के खिलाफ विवादास्पद बयान देने को लेकर झारखंड के बोकारो के हरला थाना में भी उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.

इससे पूर्व, गिरिराज सिंह, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी और पार्टी के कुछ अन्य नेताओं के खिलाफ झारखंड में देवघर के मोहनपुर थाने में गत 20 अप्रैल को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

गिरिराज के उस विवादास्पद बयान के बाद यह प्राथमिकी दर्ज की गई है जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र ने उन लोगों को सब्सिडी दी, जिन्होंने गाय के मांस का निर्यात किया और उन लोगों पर कर लगाया जिन्होंने गाय को पाला पोसा.

देवघर के उपसंभागीय मजिस्ट्रेट सह उप निर्वाचन अधिकारी जय ज्योति सामंत के निर्देश पर गिरिराज सिंह, नितिन गडकरी, गोड्डा से भाजपा के उम्मीदवार निशिकांत दूबे और मोहनपुर में आयोजित चुनावी सभा के दौरान मंच पर आसीन अन्य लोगों के खिलाफ गत 20 अप्रैल को एक प्राथमिकी दर्ज की थी.

गिरिराज सिंह ने अपने भाषण में कहा था कि जो लोग भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं उन्हें चुनाव के नतीजे आने के बाद पाकिस्तान जाना होगा.

चुनाव आयोग ने गिरिराज के विवादस्पद बयान को लेकर उनके बिहार एवं झारखंड में जनसभा करने, जुलूस निकालने, रैली और रोड शो करने पर गत 22 अप्रैल को रोक लगा दी थी. आयोग ने गिरिराज को अलग से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है.

आयोग ने कहा कि इन दोनों राज्यों में जिला प्रशासन भाजपा नेता गिरिराज सिंह को जनसभा करने, जुलूस निकालने, रैली और रोड शो की इजाजत नहीं दें.

साथ ही आयोग ने बिहार और झारखंड के मुख्य सचिवों को भेजी सूचना में राज्य सरकारों से कहा है कि इस मामले में दर्ज प्राथमिकी को लेकर जल्द जांच होनी चाहिए और इसको तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाए.

आयोग ने उनसे यह भी कहा है कि गिरिराज के खिलाफ सीआरपीसी की प्रासंगिक धाराओं के तहत ऐहतियातन कदम उठाया जाए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि भाजपा नेता की ओर से ऐसा कोई कृत्य न हो जिसका शांति एवं कानून व्यवस्था पर असर पड़ता है.

आयोग ने दोनों सरकारों से आज शाम पांच बजे तक अनुपालन रिपोर्ट देने को कहा है.
 



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