भड़काऊ भाषण: गिरिराज सिंह करेंगे सरेंडर
भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने गुरुवार को सरेंडर करने का ऐलान किया है. भड़काऊ भाषण देने के मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है.
भाजपा नेता गिरिराज सिंह (फाइल) |
एक स्थानीय अदालत ने जिले में एक चुनावी सभा के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में बिहार के पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता गिरिराज सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया. जिसके बाद उन्होंने गुरुवार को सरेंडर करने का ऐलान किया है. वहीं कहा जा रहा है कि झारखंड पुलिस उनके खिलाफ वारंट लेकर उनकी तलाश में निकल पड़ी है.
बोकारो में उप मंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित शेखर ने सिंह के खिलाफ वारंट जारी किये हैं. सिंह ने कथित रुप से यह बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी के लिए मतदान नहीं करने वालों को पाकिस्तान में जगह ढूंढ़नी होगी. इस कथित बयान के कारण उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है.
सिंह भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 153 ए (वर्गों के बीच शत्रुता बढ़ाना), 295 ए ( किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का दुर्भावनापूर्वक अपमान करना) और 298 (किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए कोई शब्द कहना, कोई आवाज करना या कोई संकेत करना या उसके सामने कोई वस्तु रखना) के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं.
बोकारो पुलिस ने सिंह के खिलाफ 21 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज की दी. वह इस प्राथमिकी के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत भी आरोपों का सामना कर रहे हैं.
उनके खिलाफ 18 अप्रैल को जिले में एक चुनावी सभा के दौरान कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. इसके अलावा उनके खिलाफ इन्हीं आरोपों के मामले में देवगढ़ जिला पुलिस ने भी एक और प्राथमिकी दर्ज की है.
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