नयी दिल्ली। केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को आज सूचित किया कि वह सुरक्षा कारणों से जम्मू-कश्मीर में प्रीपेड मोबाइल सेवा से पाबंदी नहीं हटा सकती। केन्द्र सरकार ने कहा कि सुरक्षा कारणों की वजह से यह रोक आवश्यक है।
केन्द्र सरकार ने मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन और न्यायमूर्ति बीएस चौहान की खंडपीठ के समक्ष एक हलफनामा दायर कर कहा कि प्रीपेड कनेक्शन के उपभोक्ताओं के ठौर-ठिकाने का सही सत्यापन नहीं हो पाता है, जिससे सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। ऐसी स्थिति में वह प्रीपेड सेवा पर लगी पाबंदी कतई नही हटा सकती। इसके बाद न्यायालय ने याचिकाकर्ता जम्मू-कश्मीर नेशनल पेंथर्स पार्टी को जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया तथा मामले की सुनवाई 25 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।
गौरतलब है कि केन्द्र ने गत वर्ष एक नवंबर को जम्मू-कश्मीर सरकार से विचार-विमर्श के बाद राज्य में मोबाइल प्रीपेड सेवा पर पाबंदी लगा दी थी।