पंचकुला (हरियाणा)। अदालत ने शुक्रवार को बहुचर्चित रुचिका गिरहोत्रा मामले में दोषी हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपीएस राठौड़ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश संजीव जिंदल ने राठौड़ के खिलाफ 29 दिसंबर को दर्ज दो नई प्राथमिकियों में अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी।
राठौड़ के खिलाफ 29 दिसंबर को हत्या के लिए उकसाने, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया था।
गौरतलब है कि 12 अगस्त 1990 को राठौड़ ने 14 वर्षीया रुचिका के साथ दुर्व्यवहार किया था और उसके तीन साल बाद रुचिका ने आत्महत्या कर ली थी।
सीबीआई की विशेष अदालत ने पिछले दिनों रुचिका मामले में राठौड़ को छह महीने की सजा सुनाई थी, लेकिन 10 मिनट के भीतर ही उसे जमानत मिल गई थी।