चेन्नई। भारत में बीटी बैंगन को खेती की अनुमति दिये जाने के फैसले को रद्द करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में आज एक याचिका दायर की गयी।
पर्यावरणविद तथा स्वास्थ्य मासिक पत्रिका के संपादक डा. के. थिरूथनीकचलम ने दावा किया कि इस क्षेत्र के कई विशेषज्ञों का विचार है कि बीटी बैंगन को उपजाने की अनुमति देना मानव और जंतुओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे को आमंत्रित करना होगा। टिप्पणियां (0 भेज दिया):
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