पत्नी देगी पति को मुआवजा
केरल में केसारगोड जिला अदालत ने झूठा आरोप लगाने के मामले में एक शिक्षिका को अपने पति को प्रति माह छह हजार रूपए मुआवजा देने का आदेश दिया है.
अदालत |
न्यायाधीश पीडी धर्मराज ने कालेज की विज्ञान की अध्यापिका वी एम निव्या को अपने पति एन के शिवा को यह राशि देने का आदेश दिया है. पत्नी ने आरोप लगाया था कि शिवा ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में घूमने के दौरान उसका यौन शोषण किया था.
पुलिस की टीम ने जांच में पाया कि पति पर लगाये गये सभी आरोप गलत हैं. पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि दोनों ने 22 जनवरी 2011को काट्टìकाई मंदिर में शादी की थी. उनका विवाह एंमाजे गामा पंचायत कार्यालय मेंपंजीकृत है. वे हनीमून के लिए पहाड़ी जिला वयनाड समेत कई स्थानों पर गये थे. आरोप सही नहीं पाये जाने पर अध्यापिका के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.
अदालत ने महिला को कल यह आदेश सुनाया था.
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