सुप्रीम कोर्ट ने कटहल के पेड़ की चोरी के जुर्म में दी एक साल की सजा
सुप्रीम कोर्ट ने केरल राज्य विकलांग व्यक्ति कल्याण निगम के पूर्व प्रबंध निदेशक को 40 साल पहले कटहल के सरकारी पेड़ की चोरी के जुर्म में एक साल की सजा सुनायी.
कटहल के पेड़ |
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति उदय ललित की खंडपीठ ने चोरी के इस मामले में एंटनी काडरेजा की सजा बरकरार रखते हुये उन्हें सजा भुगतने के लिये तीन सप्ताह के भीतर समर्पण करने का निर्देश दिया.
यह सजा सुनाते हुये न्यायालय ने पूर्व सरकारी कर्मचारी की उम्र और उसके स्वास्थ्य के मद्देनजर उसके प्रति नरम रूख अपनाया और उसकी सजा तीन साल से घटाकर एक साल कर दी. निचली अदालत ने उसे तीन साल की सजा सुनायी थी.
इस मामले में तिरूवअनंतपुरम के सतर्कता पुलिस उपाधीक्षक और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर एंटनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. सतर्कता जांच मे पता चला था कि करीब 40 साल पहले कटहल का पेड़ काटा गया था ओर काडरेजा ने इसे वहां से हटाया था और फिर छोटे छोटे टुकड़े करके 25 जून, 1996 को उसे अलपुझा स्थित अपने घर ले गया था.
निचली अदालत ने 2000 में उसे तीन साल की सश्रम कैद और बीस हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनायी थी. उच्च न्यायालय ने इस सजा के खिलाफ उसकी अपील खारिज कर दी थी. इसके बाद यह अधिकारी उच्चतम न्यायालय पहुंचा था.
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