CBSE: देशभर के स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों के लिए 75% हाजिरी अनिवार्य

Last Updated 06 Aug 2025 09:19:21 AM IST

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई - CBSE) ने कहा कि देशभर के स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों के लिए स्कूलों में 75 फीसद उपस्थिति अनिवार्य है।


बोर्ड केवल चिकित्सा आपात स्थिति, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में भागीदारी और अन्य गंभीर कारणों जैसे आपात स्थितियों में 25% की छूट प्रदान करता है, यदि आवश्यक दस्तावेज और रिकॉर्ड उपलब्ध होंगे।

यदि सीबीएसई द्वारा स्कूलों के अचानक निरीक्षण के समय यह पाया जाता है कि छात्र बिना उचित छुट्टी रिकॉर्ड के अनुपस्थित हैं, तो यह माना जाएगा कि वे नियमित रूप से स्कूल नहीं आ रहे हैं और उन्हें अनुपस्थित या डमी परीक्षार्थी माना जा सकता है। सीबीएसई ऐसे छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं देगा। बोर्ड द्वारा इस बाबत मंगलवार को स्कूलों को दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

सीबीएसई ने अपने दिशा-निर्देश में कहा है कि सभी छात्रों और अभिभावकों को अनिवार्य 75% उपस्थिति आवश्यकता मानदंड और इस मानदंड को पूरा न करने के संभावित परिणामों से अवगत कराया जाना चाहिए। कोई भी छात्र यदि चिकित्सा या किसी अन्य कारण से छुट्टी पर है तो उसे छुट्टी लेते समय उचित चिकित्सा और अन्य दस्तावेजों के साथ स्कूल में छुट्टी के लिए आवेदन करना होगा। लिखित अनुरोध के बिना छुट्टी स्कूल से अनिधकृत अनुपस्थिति मानी जाएगी।

छुट्टी की प्रक्रिया चिकित्सा आपात स्थिति में, छात्रों को छुट्टी लेने के तुरंत बाद वैध चिकित्सा दस्तावेजों के साथ छुट्टी का आवेदन जमा करना होगा। अन्य कारणों से छात्रों को अपनी अनुपस्थिति की सूचना स्कूल को केवल लिखित रूप में और वैध कारण से देनी होगी।

स्कूलों को नियमित रूप से उपस्थिति रिकॉर्ड की निगरानी और रखरखाव करना चाहिए। उपस्थिति रजिस्टर प्रतिदिन अद्यतन किए जाने चाहिए, कक्षा शिक्षक और स्कूल के सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए और सीबीएसई द्वारा निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध होने चाहिए।

यदि कोई छात्र बार-बार स्कूल नहीं आता है या उपस्थिति की अनिवार्यता पूरी नहीं कर पाता है तो स्कूल को अभिभावकों को पंजीकृत स्पीड पोस्ट, ईमेल के माध्यम से लिखित रूप में सूचित करना चाहिए जिसमें नियमित उपस्थिति के महत्व पर जोर दिया जाए और उपस्थिति मानदंडों का पालन न करने पर छात्र को बोर्ड परीक्षा में बैठने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। संवाद का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें।

समयलाइव डेस्क
नई दिल्ली


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