Batla House Encounter: दोषी आरिज खान को नहीं होगी फांसी, HC ने सज़ा को आजीवन कारावास में बदला
दिल्ली हाईकोर्ट ने बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी आरिज खान को मौत की सजा देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने आरिज खान की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है।
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2008 के बाटला हाउस मुठभेड़ मामले में आरिज खान की सजा को बरकरार रखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को निचली अदालत से मिली मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया।
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 18 अगस्त को उस मामले में खान को मौत की सजा की पुष्टि पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें जामिया नगर में इंडियन मुजाहिदीन के दो संदिग्ध आतंकवादियों और सजायाफ्ता इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या कर दी गई थी।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने खान को राहत देते हुए उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। विस्तृत आदेश की प्रति की प्रतीक्षा है।
बता दें, 19 सितंबर 2008 को ओखला क्षेत्र में जामिया नगर के बाटला हाउस इलाके में यह एनकाउंटर हुआ था। इस इनकाउंटर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंजाम दिया था।
दरअसल, 13 सितंबर 2008 को राष्ट्रीय राजधानी में सिलसिलेवार विस्फोटों के कुछ दिनों बाद, जिसमें 35 से अधिक लोग मारे गए और 150 से अधिक घायल हुए थे। इन धमाकों से जुड़े आतंकवादियों के संबंध में खुफिया जानकारी मिलने पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बाटला हाउस में रेड की थी। मोहन चंद शर्मा ने धमाकों के लिए जिम्मेदार आतंकियों की तलाश में छापेमारी की थी।
आरिज खान को 8 मार्च, 2021 को शर्मा की हत्या और अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था और 15 मार्च, 2021 को मौत की सजा सुनाई गई थी, जबकि एक अन्य दोषी शहजाद अहमद को मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
ट्रायल कोर्ट ने खान को दोषी ठहराते हुए कहा था कि यह विधिवत साबित हुआ है कि उसने और उसके सहयोगियों ने पुलिस अधिकारी की हत्या की थी। दोषी को मौत की सजा सुनाई गई और उस पर 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि शर्मा के परिवार के सदस्यों को 10 लाख रुपये तुरंत जारी किए जाने चाहिए।
अदालत ने खान को मौत की सजा सुनाते हुए मामले को "दुर्लभ से दुर्लभतम" कहा था, जो मौके से भाग गया था और उसे घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया था।
उसे 14 फरवरी, 2018 को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने दावा किया कि वह बटला हाउस में मौजूद था और मुठभेड़ के दौरान पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा।
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