सीमा पर 50 किमी तक गिरफ्तारी कर सकेगी बीएसएफ
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्रों में विभिन्न अपराधों पर लगाम लगाने की दिशा एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के पंजाब, असम तथा पश्चिम बंगाल में क्षेत्राधिकार को सीमा के अंदर 50 किलोमीटर तक बढ़ाने और उसे पुलिस की तर्ज पर जब्ती, तलाशी और गिरफ्तारी के अधिकार देने का निर्णय लिया है।
सीमा पर 50 किमी तक गिरफ्तारी कर सकेगी बीएसएफ |
गृह मंत्रालय ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी कर कहा कि बीएसएफ अब आपराधिक दंड संहिता और पासपोर्ट अधिनियम की धाराओं के तहत असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में सीमा से देश के अंदर 50 किलोमीटर तक यह कार्रवाई कर सकेगी।
पहले उसे सीमा से देश के अंदर 15 किलोमीटर तक यह कार्रवाई करने का अधिकार था। हालांकि गुजरात में उसके क्षेत्राधिकार का दायरा 80 किलोमीटर से कम करके 50 किलोमीटर किया गया है।
जबकि राजस्थान में किसी तरह का बदलाव नहीं करते हुए इसे 50 किलोमीटर ही रखा गया है।
कि इन क्षेत्रों और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में बीएसएफ के अधिकारक्षेत्र का दायरा तय नहीं किया गया है।
इसके लिए गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 में संशोधन किया है।
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