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अवमानना मामले में नागेश्वर राव दोषी करार, SC ने सुनाई दिनभर कोर्ट में रहने की सजा |
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उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को सीबीआई के तत्कालीन अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव और जांच एजेंसी के अभियोजन निदेशक एस भासू राम को अदालत की अवमानना का दोषी करार दिया।
अदालत ने हुए उन्हें सजा के तौर पर अदालत की कार्यवाही खत्म होने तक कोर्टरूम में ही बैठे रहने का आदेश दिया।
न्यायालय ने बिहार बालिका गृह कांड की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी ए के शर्मा का तबादला एजेंसी से बाहर करके सर्वोच्च अदालत के आदेश की जानबूझकर अवमानना करने के मामले में दोनों अधिकारियों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
न्यायालय ने शर्मा का तबादला करने के मामले में राव को अवमानना नोटिस जारी किया था।