अवमानना मामले में नागेश्वर राव दोषी करार, SC ने सुनाई दिनभर कोर्ट में रहने की सजा
Last Updated 12 Feb 2019 12:56:55 PM IST
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को सीबीआई के तत्कालीन अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव और जांच एजेंसी के अभियोजन निदेशक एस भासू राम को अदालत की अवमानना का दोषी करार दिया।
एम नागेश्वर राव (फाइल फोटो) |
अदालत ने हुए उन्हें सजा के तौर पर अदालत की कार्यवाही खत्म होने तक कोर्टरूम में ही बैठे रहने का आदेश दिया।
न्यायालय ने बिहार बालिका गृह कांड की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी ए के शर्मा का तबादला एजेंसी से बाहर करके सर्वोच्च अदालत के आदेश की जानबूझकर अवमानना करने के मामले में दोनों अधिकारियों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
न्यायालय ने शर्मा का तबादला करने के मामले में राव को अवमानना नोटिस जारी किया था।
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