लिव-इन में शारीरिक संबंध रेप नहीं

Last Updated 03 Jan 2019 04:07:22 AM IST

अगर कोई व्यक्ति अपने नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों के कारण अपनी लिव इन पार्टनर से शादी नहीं कर पाता है तो दोनों के बीच सहमति से बना शारीरिक संबंध बलात्कार नहीं होता है।


लिव-इन में शारीरिक संबंध रेप नहीं

यह टिप्पणी शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र की एक नर्स द्वारा एक डॉक्टर के खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी को खारिज करते हुए यह कही। दोनों ‘कुछ समय तक’ लिव-इन पार्टनर थे।

न्यायमूर्ति ए. के. सिकरी और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर की पीठ ने हाल ही में एक फैसले में कहा, ‘बलात्कार और सहमति से बनाए गए यौन संबंध के बीच स्पष्ट अंतर है। प्राथमिकी के मुताबिक विधवा महिला चिकित्सक के प्यार में पड़ गई थी और वे साथ-साथ रहने लगे थे।

भाषा
नई दिल्ली


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