सबरीमाला मंदिर: महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ याचिका पर जल्द सुनावई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Last Updated 14 Nov 2018 12:04:01 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने वाले अपने 28 सितंबर के फैसले पर रोक लगाने से बुधवार को इंकार कर दिया।


सबरीमाला मंदिर मामला: न्यायालय का अपने फैसले पर रोक से इंकार (फाइल फोटो)

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने सबरीमाला मामले में न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने की मांग करने वाले वकील से 22 जनवरी तक इंतजार करने को कहा, जब संविधान पीठ पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

मामले का उल्लेख अधिवक्ता मैथ्यूज जे नेदुमपारा ने किया। उन्होंने नेशनल अयप्पा डिवोटीज (वीमन्स) एसोसिएशन की तरफ से पुनर्विचार याचिका दायर की है।  

   

 

 

 

भाषा
नयी दिल्ली


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