अदालत ने यासीन भटकल और अन्य के खिलाफ आरोप तय किये
दिल्ली की एक अदालत ने कथित रुप से अवैध हथियार फैक्ट्री लगाने के मामले में आज इंडियन मुजाहिदीन आईएम के सदस्य यासीन भटकल और आठ अन्य के खिलाफ साजिश एवं आतंक संबंधी अन्य आरोप तय किये.
यासीन भटकल और अन्य के खिलाफ आरोप तय (फाइल फोटो) |
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथामी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोप निर्धारित किये. दिल्ली की एक अदालत ने कथित रुप से अवैध हथियार फैक्ट्री लगाने के मामले में आज इंडियन मुजाहिदीन आईएमी के सदस्य यासीन भटकल और आठ अन्य के खिलाफ साजिश एवं आतंक संबंधी अन्य आरोप तय किये.
अदालत ने अहमद सिद्दिबप्पा उर्फ यासीन भटकल के अलावा अन्य कथित आईएम सदस्यों - जिया-उर-रहमान, तहसीन अख्तर, मोहम्मद वकार अजहर, मोहम्मद मारुफ, मोहम्मद सकिब अंसारी, इम्तेयाज आलम और एजाज शेख के खिलाफ भी आरोप तय किये.
अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख सात मार्च तय की.
दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने कथित रुप से अवैध हथियार फैक्ट्री लगाने के मामले में आरोपपत्र दायर किया था. इस फैक्ट्री से भारी मात्रा में हथियार एवं गोला बारुद मिले थे.
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