SC की खाप पंचायतों को फटकार, दो बालिग की शादी में कोई नहीं दे सकता दखल

Last Updated 05 Feb 2018 01:46:13 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने ऑनर किलिंग मामले में खाप पंचायतों पर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए एक बार फिर दोहराया कि अगर दो बालिग शादी करने का फैसला करते हैं, तो उसमें कोई भी दखल नहीं दे सकता.


सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने गैर-सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी की याचिका की सुनवाई के दौरान खाप की पैरवी कर रहे वकील से बेहद सख्त लहजे में कहा, ‘‘कोई शादी वैध है या अवैध, यह फैसला बस अदालत ही कर सकती है, आप इससे दूर रहें.‘‘

इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं से ऐसे उपाय बताने को कहा जिससे ऐसे विवाहित जोड़ों को सुरक्षा प्रदान की जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें सुरक्षा देना पुलिस की जिम्मेदारी है. इस मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी.

इससे पहले सुनवाई के दौरान हाल ही में दिल्ली में प्रेम विवाह के कारण एक 23 वर्षीय हिन्दू युवक की हत्या का मामला भी उठा, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में फिलहाल कुछ नहीं बोलेगा ,क्योंकि उसके पास यह मामला नहीं है.
 

 

वार्ता


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment