आरुषि हत्याकांड मामले में सीबीआई नहीं पहुंची सुप्रीम कोर्ट

Last Updated 03 Feb 2018 05:48:31 AM IST

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) नोएडा के बहुचर्चित आरुषि-हेमराज दोहरा हत्याकांड में डॉ. राजेश एवं नूपुर तलवार को बरी किये जाने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं कर सकी है, जबकि इसकी निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है.




आरुषि हत्याकांड : सीबीआई नहीं पहुंची सुप्रीम कोर्ट

इस बीच हेमराज की पत्नी ने उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है. तलवार दंपती को बरी किए जाने के फैसले को 114 दिन बीत गये हैं, लेकिन जांच एजेंसी ने अब तक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अभी तक कोई याचिका दाखिल नहीं की है.

सीबीआई के पास अपील करने के लिए 90 दिन की मोहलत थी, लेकिन यह अवधि बीत चुकी है.
गौरतलब है कि जांच एजेंसी की दलील उच्च न्यायालय में नहीं टिक पायी थी.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गत 12 अक्टूबर को तलवार दंपती को बरी कर दिया था. इस बीच मृतक हेमराज की पत्नी खुमकला बंजाड़े ने उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है.

खुमकला ने अपनी अपील में कहा है कि इस मामले में उच्च न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण फैसला दिया है. उच्च न्यायालय ने इस मामले में हत्या की बात तो मानी है, लेकिन किसी को दोषी ठहराया नहीं गया है, लिहाजा जांच एजेंसी का यह कर्तव्य है कि वह हत्यारों का पता लगाये.

वार्ता


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