नौकरी में वापसी के लिये BSF से बर्खास्त जवान तेज बहादुर पहुंचा HC
सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में जवानों के खाने की गुणवत्ता को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर गत जनवरी 2017 में चर्चा में आये पूर्व जवान तेज बहादुर ने नौकरी में वापसी के लिये अब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की शरण ली है.
तेज बहादुर यादव (फाइल फोटो) |
हाई कोर्ट के न्यायाधीश पी.बी. बजंथरी ने तेज बहादुर की याचिका पर बीते मंगलवार को केंद्र सरकार, बीएसएफ और सम्बंधित पक्षों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है.
तेज बहादुर को उसका यह वीडियो वायरल होने के बाद नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था. नौकरी में वापसी के लिये कोर्ट में दायर की गई याचिका में पूर्व जवान ने कहा है कि उसने तो अपने साथियों के लिये अच्छा और पर्याप्त खाना मांगा था लेकिन उसकी रोजी रोटी ही छीन ली गई. याचिका में उसने यह भी दलील दी है कि उसने खाने की गुणवत्ता के बारे में अधिकारियों को अवगत कराने के लिये वीडियो बनाई थी लेकिन उसे नहीं मालूम कि उसके साथियों ने कैसे इसे फेसबुक पर डाल दिया.
तेज बहादुर ने याचिका में कहा है कि नौकरी से बर्खास्तगी से पूर्व उसे अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया गया. अपनी बर्खास्तगी को चुनौती देते हुये उन्होंने बीएसएफ के महानिदेशक के समक्ष अपील भी दायर की थी लेकिन इसे खारिज कर दिया गया.
हाई कोर्ट ने अब तेज बहादुर की याचिका पर केंद्र सरकार, बीएसएफ और सम्बंधित पक्षों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है.
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