चारा घोटाला: तीसरे मामले में लालू को 5 साल की जेल, 10 लाख जुर्माना

Last Updated 24 Jan 2018 11:52:10 AM IST

चारा घोटाले से जुड़े तीसरे मामले में आज दोषी करार दिए गए लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्र को सीबीआई की विशेष अदालत ने पांच-पांच साल के सश्रम कारावास और 10-10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.


लालू प्रसाद यादव

सीबीआई के न्यायाधीश एस.एस. प्रसाद की अदालत में लालू यादव, श्री मिश्र, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा समेत 50 लोगों को दोषी करार दिये जाने के तुरंत बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई.

न्यायाधीश ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद लालू यादव और जगन्नाथ मिश्र के साथ पूर्व सांसद जगदीश शर्मा और आर.के.राणा को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 409, 420, 467, 468, 471 और 477 ए के तहत पांच-पांच साल के सश्रम कारावास के साथ पांच-पांच लाख रुपये जुर्माना और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत भी पांच-पांच साल की सजा के साथ पांच-पांच लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है. दोनों सजाएं साथ चलेंगी लेकिन उन्हें जुर्माने की राशि 10-10 लाख रुपये देनी होगी.

न्यायाधीश ने इसी मामले में लोक लेखा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत और पूर्व पशुपालन मंत्री विद्या सागर निषाद को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास के साथ डेढ़-डेढ़ लाख रुपये जुर्माना और भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन पूर्व अधिकारियों फूलचंद्र सिंह, महेश प्रसाद, सजल चक्रवर्ती को चार-चार वर्ष के कारावास के साथ दो-दो लाख रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई. चारा घोटाला का यह मामला चाईबासा कोषागार से 33 करोड़ 62 लाख रुपये की अवैध निकासी का है.

लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा कि लोग जानते हैं कि बीजेपी, आरएसएस और नीतीश कुमार किस तरह लालू जी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं. उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले के खिलाफ पार्टी अपील करेगी.

उल्लेखनीय है कि चारा घोटाले के देवघर कोषागार से जुड़े एक मामले में सजा पाने के बाद लालू रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं.    

समयलाइव डेस्क/वार्ता


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment