जज लोया मौत मामला: SC ने महाराष्ट्र सरकार से मांगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट

Last Updated 12 Jan 2018 01:39:09 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने 2005 के सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले के ‘ट्रायल’ जज बी एच लोया की मौत के मामले की स्वतंत्र जांच संबंधी याचिका की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी.


सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

महाराष्ट्र के पत्रकार बंधूराज संभाजी लोने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह दिवगंत जज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखना चाहता है.

कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपने को कहा. कोर्ट ने कहा कि यह गम्भीर मामला है और इसकी सुनवाई बिना दूसरे पक्ष को सुने नहीं की जा सकती.

कोर्ट ने मामले की सुनवाई सोमवार तक स्थगित कर दी.

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 470 सदस्यों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर सोहराबुद्दीन मामले की निचली अदालत में सुनवाई करने वाले पूर्व जज बी एच लोया की मौत की जांच की मांग की थी.

यह पत्र सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और बॉम्बे हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को भी भेजे गये हैं.

बार एसोसिएशन ने लोया की संदिग्ध मौत की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो या विशेष जांच दल से कराने की मांग की है.

गौरतलब है कि अभी तक इस मामले को लेकर एक आपराधिक रिट याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ में दाखिल की गई है, जबकि पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल एल रामदास ने भी मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर मामले की न्यायिक जांच की मांग की है.

सोहराबुद्दीन शेख और उसकी पत्नी कौसर बी की कथित फर्जी मुठभेड़ में हुई हत्या से संबंधित मामले को 2012 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिया गया था. लोया ने उस मामले की सुनवाई की थी. उनकी मौत नवम्बर 2014 में हो गयी थी. 

वार्ता


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