कोयला घोटाला : कोर्ट ने मधु कोड़ा की सजा, 25 लाख रूपये जुर्माना पर लगायी रोक

Last Updated 02 Jan 2018 04:15:52 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने कोयला घोटाले में निचली अदालत द्वारा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सुनायी गयी 3 साल कैद और 25 लाख रूपये के जुर्माने की सजा पर आज 22 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी है.


मधु कोड़ा की सजा, जुर्माना पर लगी रोक (फाइल फोटो)

अदालत ने फैसले को चुनौती देने वाली कोड़ा की याचिका पर सीबीआई से जवाब भी मांगा है.
    
न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने अदालत में उपस्थित कोड़ा को सुनवायी की अगली तारीख तक अंतरिम जमानत भी दे दी है. हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री को देश से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया गया है.
     
कोड़ा ने उच्च न्यायालय में अपनी अपील लंबित रहने तक सजा को निलंबित करने और जमानत देने का अनुरोध किया था. इसी याचिका  पर अदालत ने यह आदेश दिया है.
     
झारखंड़ की कोयला खदानों को गलत तरीके से कोलकाता की कंपनी विनि आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड को आवंटित करने के मामले में कोडा को दोषी ठहराया गया था. कोड़ा ने उन्हें दोषी ठहराने और सजा सुनाने के क्र मश: 13 और 16 दिसंबर, 2017  के फैसलों को भी चुनौती दी है.  उच्च न्यायालय ने इस विचारार्थ स्वीकार कर लिया है.


     
पूर्व मुख्यमंत्री को निचली अदालत ने 18 जनवरी तक के लिए जमानत दी है.
     
कोड़ा ने अपनी अपील में कहा है कि निचली अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराया जाना कानून के नजर में सही नहीं है.
     
सीबीआई की वकील तरन्नुम चीमा ने कोड़ा की अपील और उनके जुर्माने पर रोक, दोनों का विरोध किया . एजेंसी ने हालांकि उन्हें दी गयी 22 जनवरी तक की अंतरिम जमानत का विरोध नहीं किया.
 

 

भाषा


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