प्रद्युम्न हत्याकांड: नाबालिग आरोपी पर बालिग की तरह चलेगा केस
गुड़गांव के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में हुए सनसनीखेज प्रद्युम्न हत्याकांड के 16 साल के आरोपी छात्र पर बालिग की तरह केस चलेगा.
(फाइल फोटो) |
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आज अपने फैसले में कहा कि आरोपी छात्र को बालिग माना जायेगा और जिस तरह व्यस्क पर मुकदमा चलता है उसी तरह चलेगा.
मामले की जांच कर रही सीबीआई ने बोर्ड में याचिका लगाई थी कि हत्या के आरोपी नाबालिग पर बालिग की तरह मुकदमा चलाया जाए. मृतक छात्र के अभिभावक भी आरोपी छात्र पर व्यस्क की तरह केस चलाने का अनुरोध कर रहे थे.
बोर्ड ने आज साफ कहा कि गंभीव प्रवृत्ति का अपराध होने के कारण आरोपी छात्र पर वयस्क के तौर पर मुकदमा चलेगा. बोर्ड ने यह मुकदमा सेशन कोर्ट को हस्तांतरित कर दिया है. आरोपी छात्र को 22 दिसम्बर को सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा.
इसी साल 8 सितम्बर को हुए वीभत्स हत्याकांड ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था. पुलिस ने इस मामले में स्कूल की बस के एक कंडक्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार किया था. बाद में मृत छात्र के अभिभावकों की मांग पर इस मामले को सीबीआई को सौंपा गया था. सीबीआई ने अपनी जांच में स्कूल के ही 11वीं छात्र को ही प्रद्मुम्न की हत्या का आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया.
सीबीआई की जांच में यह बात सामने आयी कि आरोपी छात्र ने स्कूल में होने वाली परीक्षा और अभिभावक शिक्षक बैठक (पीटीएम) को टलवाने के लिये यह हत्या की थी.
सीबीआई के आरोपी छात्र के गिरफ्तार होने के बाद पुलिस द्वारा इस मामले में आरोपी बनाये गये अशोक कुमार को जमानत मिल गयी. आरोपी छात्र की जमानत की याचिका इसी महीने खारिज की गयी थी. कोर्ट का कहना था कि छात्र को जमानत मिलने से जांच पर असर पड़ सकता है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है.
बोर्ड के इस फैसले पर प्रद्मुम्न के पिता वरूण ठाकुर ने कहा कि वह कोर्ट के इस निर्णय के लिये आभार व्यक्त करते हैं. उन्होंने कहा कि यह लड़ाई लम्बी है लेकिन अपने बेटे और अन्य बच्चों को न्याय दिलाने के लिये हम इसे अंत तक जारी रखेंगे.
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