आधार कार्ड की अनिवार्यता की तिथि 31 मार्च तक बढ़ेगी
सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता की तिथि अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ायेगी.
(फाइल फोटो) |
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की पीठ के समक्ष महाधिवक्ता के के वेणुगोपाल ने आधार को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के मामले में जरुरी किए जाने पर सरकार का पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि आधार कार्ड को जरुरी बनाने जाने पर अब रोक लगा पाना संभव नहीं है क्योंकि कई साल बीत गए हैं और अब सरकार इस दिशा में काफी आगे बढ़ चुकी है.
वेणुगोपाल ने इस मसले पर सरकार के बहस करने के लिए तैयार होने की बात कहते हुए कहा कि आधार को जरुरी बनाने की अंतिम तिथि अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ायी जायेगी. केन्द्र सरकार आधार की अनिवार्यता की अंतिम तिथि बढ़ाने के संबंध में कल अधिसूचना जारी करेगी. फिलहाल अंतिम तिथि इस वर्ष के अंत तक थी.
उच्चतम न्यायालय ने आधार कार्ड की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा कि इस पर सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ गठित की जायेगी . न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि अगले सप्ताह न्यायालय पांच सदस्यीय संविधान पीठ का गठन करेगी जो इससे जुडी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.
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