परिवार से बाहर विवाह करने पर भी वीर सैनिक की पत्नी को सहायता
वीरता पुरस्कार से सम्मानित सैनिकों की मौत के बाद उनकी पत्नियों को मिलने वाली वित्तीय सहायता परिवार के बाहर किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह करने के बाद भी जीवन पर्यन्त मिलती रहेगी.
फाइल फोटो |
रक्षा मंत्रालय ने वीर सैनिकों की पत्नियों को मिलने वाली वित्तीय सहायता के प्रावधानों में बदलाव करते हुए उस शर्त को हटा दिया है जिसमें कहा गया था कि केवल उन्हीं सैनिकों की पत्नियों को यह राशि मिलेंगी जो पति की मौत के बाद उसके भाई के साथ ही विवाह करेंगी.
रक्षा मंत्रालय को इस प्रावधान को हटाने के लिए कई स्तर पर प्रस्ताव और सुझाव मिले थे. इन सुझावों पर विचार करने के बाद रक्षा मंत्रालय ने गत 16 नवम्बर को इसे हटाने का निर्णय लिया.
नये नियम में यह स्पष्ट किया गया है कि वीरता पुरस्कार से सम्मानित सैनिक की पत्नी को जीवन पर्यन्त वित्तीय सहायता मिलती रहेगी भले ही वह दिवंगत सैनिक के परिवार से बाहर दूसरा विवाह कर ले.
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