वैष्णो देवी गुफा मंदिर : नया रास्ता खोलने के आदेश पर रोक
उच्चतम न्यायालय ने वैष्णो देवी गुफा मंदिर जाने वाले पैदल श्रद्धालुओं और बैट्री चालित कारों के लिए 24 नवंबर से नया मार्ग खोलने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश पर रोक लगा दी.
वैष्णो देवी गुफा मंदिर (file photo) |
न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की दो सदस्यीय खंडपीठ ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का पक्ष सुनने के बाद यह आदेश पारित किया.
बोर्ड ने शीर्ष अदालत से कहा कि 24 नवम्बर से नया मार्ग खोलना संभव नहीं है.
अगले साल फरवरी में खुल पाएगा नया मार्ग : बोर्ड की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ से कहा कि वैष्णो देवी गुफा के लिए दूसरे मार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है और यह अगले साल फरवरी में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा.
उन्होंने कहा कि इस धर्म स्थल तक जाने के लिये पहले से ही दो मार्ग खुले हुए हैं.
एनजीटी में याचिका लगाने वाले याची को नोटिस जारी : पीठ ने इसके साथ ही उस याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया जिसकी याचिका पर हरित अधिकरण ने 13 नवम्बर को नया मार्ग खोलने का निर्देश दिया था. अधिकरण ने नया मार्ग खोलने का आदेश देने के साथ ही रोजाना दर्शन के लिए आने वाले श्रृद्धालुओं की संख्या भी सीमित कर दी थी.
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