प्रद्युम्न मर्डर केस: सीबीआई ने किया कंडक्टर की जमानत का विरोध

Last Updated 16 Nov 2017 05:45:35 PM IST

हरियाणा में गुरुग्राम के रेयान स्कूल के दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी बस कंडक्टर अशोक कुमार की जमानत की अर्जी अदालत ने नामंजूर कर दी है.


प्रद्युम्न केस: CBI ने किया कंडक्टर की जमानत का विरोध (फाइल फोटो)

इस मामले की सीबीआई भी जांच कर रही है और उसने स्कूल के ही 11वीं कक्षा के छात्र को गिरफ्तार किया है. सीबीआई का कहना है कि अभी इस मामले में और भी कई रिपोर्ट शेष खंगालनी हैं और जांच पूरी होने के बाद ही कोई फैसला लिया जायेगा.

सीबीआई ने इसी को आधार बनाकर अशोक कुमार की जमानत का विरोध भी किया. अशोक ने हरियाणा पुलिस के समक्ष खुद इस हत्या के मामले में अपना गुनाह स्वीकार किया था लेकिन स्कूल के ही छात्र को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर इसमें नया मोड़ आ गया है. 

अशोक के वकील मोहित वर्मा ने तीन अहम साक्ष्यों के आधार पर अदालत में जमानत याचिका दायर की थी. अशोक के वकील की दलील है कि सीबीआई ने इस मामले में एक छात्र को गिरफ्तार किया है और इसके बाद अशोक को बेकसूर माना जा रहा है. वकील के तीन साक्ष्यों में वारदात के समय सीसीटीवी फुटेज का सही वक्त, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्या वाली सुबह फुटेज में शौचालय के नजदीक अशोक की मौजूदगी का समय चार मिनट के आसपास है जबकि सीबीआई द्वारा गिरफ्तार छात्र की मौजूदगी तीन मिनट और कुछ सेकेंड है.

फोरेंसिक प्रयोगशाला में इस फुटेज को प्रमाणित किया जा चुका है. दूसरा साक्ष्य अध्यापक का बयान और तीसरा हत्या में प्रयुक्त चाकू है जिसको सोहना के एक दुकानदार से खरीदा गया और इसे आरोपी छात्र ने खरीदा था. सीबीआई इसी के जरिये आरोपी छात्र तक पहुंची और इसे बरामद भी किया था. 

प्रद्युम्न की हत्या आठ सितम्बर को स्कूल के ही शौचालय में की गयी थी.

 

वार्ता


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