पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा संविधान पीठ को

Last Updated 16 Nov 2017 04:45:13 AM IST

पदोन्नति में आरक्षण लागू करने का संवेदनशील मसला संविधान पीठ के सुपुर्द कर दिया गया है.




उच्चतम न्यायालय

अनुसूचित जाति और जनजातियों में भी क्रीमी लेयर लागू करने के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट 11 साल पुराने अपने फैसले की समीक्षा करेगा.

पदोन्नति में आरक्षण राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है. आरक्षण के समर्थक राजनीतिक दल समय-समय पर इसे मुद्दा बनाते रहे हैं.

आरक्षण के बल पर पदोन्नति पाए सरकारी कर्मचारियों को कई राज्यों पर पदावनत भी कर दिया गया. उसके बाद यह मामला और पेंचीदा हो गया.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पांच सदस्यीय संविधान पीठ एक सीमित विषय पर विचार करेगी कि क्या 2006 के एम नागराज बनाम केन्द्र सरकार के मामले में सुनाए गए फैसले पर फिर से गौर करने की आवश्यकता है या नहीं.

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अर्जन कुमार सीकरी और अशोक भूषण की बेंच ने स्पष्ट किया कि वह फैसले के सही होने के मुद्दे पर गौर नहीं करेगी.

सहारा न्यूज ब्यूरो


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