अमरनाथ श्राइन बोर्ड को एनजीटी की लताड़, कहा- गुफा को शांत क्षेत्र घोषित किया जाए
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने अमरनाथ श्राइन गुफा के आसपास के इलाके को शांत क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया है ताकि हिमस्खलन को रोका जा सके
अमरनाथ मंदिर गुफा को शांत क्षेत्र घोषित किया जाए (फाइल फोटो) |
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने अमरनाथ मंदिर गुफा के ईदगिर्द बुनियादी सुविधा ढांचे की जर्जर व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर करते हुए गुफा के आसपास का क्षेत्र शांत क्षेत्र घोषित करने का निर्देश दिया है.
न्यायाधिकरण ने आज अमरनाथ मंदिर गुफा मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि मंदिर के आसपास के क्षेत्र को शांत क्षेत्र घोषित किया जाये जिससे हिमस्खलन रोकने में मदद मिले. एनजीटी ने इसके अलावा गुफा के आसपास प्रसाद और नारियल फेंकने को भी रोकने का निर्देश दिया है.
गौरतलब है कि एनजीटी ने जम्मू-कश्मीर में स्थित माता वैष्णों देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की संख्या रोजाना 50 हजार सीमित कर दी है. इसके अलावा 24 नवम्बर से पैदलयात्रियों और ई रिक्शा के लिए नया मार्ग खोला जायेगा जिस पर खच्चर आदि चलने की मनाही होगी.
एनजीटी ने मंदिर बोर्ड से यह सवाल भी किया कि उच्चतम न्यायालय के 2012 के आदेशों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है. शीर्ष न्यायालय ने अपने आदेशों में अमरनाथ मंदिर गुफा क्षेत्र की सुरक्षा का प्रबंध करने का निर्देश दिया था.
हरित न्यायालय (ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने इस मामले में एक समिति का भी गठन किया जो अमरनाथ मंदिर क्षेत्र में पर्यावरण की सुरक्षा और श्रद्धालुओं के लिए बुनियादी सुविधा ढांचा पर निगरानी रखेगी. न्यायालय ने यह भी जानकारी मांगी है कि मंदिर क्षेत्र में अतिरिक्त दुकानें और खुले शौचालयों को क्यों नहीं हटाया गया.
समिति जांच के बाद मंदिर के ईद-गिर्द स्वच्छता और उचित मार्ग की सुविधा कराये जाने जैसे कई पहलुओं की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. न्यायाधिकरण ने समिति से अगले माह के प्रथम सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने को कहा है.
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