जानिए, ऑड-ईवन से जुड़ी हर जरूरी बात

Last Updated 10 Nov 2017 11:03:10 AM IST

प्रदूषण से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में एक बार फिर ऑड-ईवन स्कीम शुरू करने की घोषणा की है. 13 से 17 नवंबर के दौरान ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू रहेगा. जानें इससे जुड़ी हर जरूरी बात....




  • महिला चालकों, दो पहिया वाहनों और स्कूली यूनिफॉर्म में स्कूली बच्चों के अलावा वीवीआईपी के वाहनों को इस योजना से छूट दी गयी है.
  • जिस कार का अंतिम नंबर ईवन से समाप्त होगा वह ईवन तारीखों को जबकि जिस वाहन का अंतिम नंबर ऑड नंबर को समाप्त होगा वह ऑड तारीखों को सड़कों पर चल सकेंगी. पीले नंबरों वाले व्यवसायिक वाहन भी इस योजना के अंतर्गत नहीं आएंगे.
  • सीएनजी वाहनों को छूट मिलेगी लेकिन गाड़ियों पर स्टीकर लगा होना चाहिए. यह स्टीकर आज (शुक्रवार) दोपहर दो बजे से पूरी दिल्ली के 22 आईजीएल गैस स्टेशनों पर मिलेगी.
  • पिछली बार लागू की गयी ऑड-ईवन योजना के दौरान की पुरानी स्टीकर भी वैध होगी.  
  • पिछली बार इस योजना के तहत जो छूट दी गई थी, वह इस बार भी लागू रहेगी.
  • इस योजना के दौरान दिल्ली परिवहन निगम से और बसें उतारने और दिल्ली मेट्रो से फीडर बसों की संख्या बढ़ाने के लिए कहा गया है.
  • डीटीसी को 500 निजी बसें ईआक्शन द्वारा किराए पर लेकर चलाने कहा गया है. डीटीसी के पास चार हजार से कम बसें हैं जबकि राजधानी में 11 हजार बसों की आवश्यकता है.
  • साथ ही पांच हजार सिविल डिफेंस वालंटियर को लोगों को दिशा निर्देश देने व सहयोग करने के काम में लगा जाएगा.
  • 500 पूर्व सैनिकों को भी इनफोर्समेंट के काम में लगाया जाएगा.

    इन लोगों को भी रहेगी छूट
  • राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, प्रधान न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष
  • प्रदेशों केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री (दिल्ली के मुख्यमंत्री को छोड़कर), उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, संघ लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त और कैग
  • राज्यसभा के उप सभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, दिल्ली के उप राज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश, लोकायुक्त
  • एंबुलेंस, अग्निमशमन वाहन, अस्पताल और जेल के वाहन, पुलिस, परिवहन विभाग, उपायुक्त, अर्धसैनिक बलों के वाहन
  • रक्षा मंत्रालय के नंबर प्लेट वाले वाहन, पायलट, एस्कॉर्ट वाहन, एसपीजी सुरक्षा प्राप्त लोग, दूतावास/उच्चायोगों के नंबर वाले वाहन
  • आपाकालीन चिकित्सा स्थिति से जुड़े वाहन (भरोसे पर आधारित), दिव्यांग वाहन चालक या वाहन जिनमें दिव्यांग बैठे हों
  • दिल्ली और चंडीगढ़ के राज्य निर्वाचन आयोग के वाहन तथा चुनाव पर्यवेक्षकों से संबंधित वाहन और स्कूल यूनीफार्म पहने बच्चों वाले वाहन.

समयलाइव डेस्क


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