सिनेमाघरों में राष्ट्रगान मामले को देखे सरकार : सर्वोच्च न्यायालय

Last Updated 23 Oct 2017 06:45:06 PM IST

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार से सिनेमा हॉल समेत सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रगान को बजाने के संबंध में नियम बनाने पर निर्णय लेने की बात कही है.


(फाइल फोटो)

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह कहना अनावश्यक है कि सरकार को सिनेमा हॉल समेत सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रगान को बजाने के संबंध में नियम बनाने पर निर्णय का अधिकार है.



न्यायालय ने कहा कि निर्णय लेने के दौरान सरकार को वर्ष 2016 के उच्चतम न्यायालय के निर्देश से प्रभावित नहीं होना चाहिए जिसके अंतर्गत सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य कर दिया गया था.

 

आईएएनएस


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