आरुषि-हेमराज मर्डर केस: हाईकोर्ट ने तलवार दंपति को बरी किया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुचर्चित आरुषि-हेमराज हत्याकांड मामले में निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए आरुषि के माता-पिता राजेश और नुपुर तलवार को बरी कर दिया.
(फाइल फोटो) |
यह फैसला तलवार दंपति के लिए नौ साल बाद राहत लेकर आया है.
न्यायमूर्ति बीके नारायण और न्यायमूर्ति एके मिश्रा की पीठ ने सीबीआई की जांच में कई खामियों का हवाला देते हुए दोनों को अपनी बेटी की हत्या के आरोप से दोष मुक्त कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि सबूत और परिस्थितियों को देखते हुए तलवार दंपती को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. हाईकोर्ट के इस फैसले से सीबीआई को बड़ा झटका लगा है.
गाजियाबाद स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने 26 नवंबर, 2013 को राजेश और नुपुर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने उन्हें आरुषि को अचानक गुस्से में आकर हत्या करने का दोषी ठहराया था. इसके पीछे वजह मानी गई थी कि दंपति को आरुषि और हेमराज के बीच संबंध होने का शक था.
तलवार दंपति ने सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी.
सीबीआई ने कहा कि वह आरुषि मामले में हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन करेगी और भविष्य का कदम तय करेगी.
मालूम हो कि मई, 2008 में नोएडा के जलवायु विहार इलाके में 14 साल की आरुषि का शव उसके मकान में बरामद हुआ था. शुरुआत में शक की सुई हेमराज की ओर गई, लेकिन दो दिन बाद मकान की छत से उसका भी शव बरामद किया गया.
यह मामला उस वक्त खूब सुर्खियों में छाया रहा था. इसके बाद उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी.
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