सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला - दहेज प्रताड़ना मामले में अब तुरंत नहीं होगी गिरफ्तारी
सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना मामले में एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि कोई भी मामला आते ही पति या ससुराल पक्ष के लोगों की तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी.
दहेज प्रताड़ना मामले में सीधे नहीं होगी गिरफ्तारी -सुप्रीम कोर्ट |
सुप्रीम कोर्ट ने आज दहेज प्रताड़ना मामले में एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि पुलिस इस मामले में किसी व्यक्ति को तबतक गिरफ्तार नहीं कर सकती जबतक जिले में स्थित परिवार कल्याण समिति संबंधित मामले में अपनी रिपोर्ट पेश नहीं करता.
न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल एवं न्यायमूर्ति उदम उमेश ललित की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने इस संबंध में आदेश पारित किए और कहा कि इस तरह के मामलों में बेहतर परिणाम के लिए सिविल सोसायटी को भी जोड़ा जा सकता है.
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दहेज प्रताड़ना यानी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए के दुरुपयोग से चिंतित होकर दिया है.
न्यायालय ने शादीशुदा महिलाओं को प्रताड़ित करने के आरोप को लेकर धारा-498 ए के तहत बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज किए जाने पर भी चिंता व्यक्त की है.
| Tweet |