सुब्रमण्यम ने राज्यसभा में पेश किया गौ-वध पर मृत्युदंड का निजी विधेयक

Last Updated 24 Mar 2017 07:41:59 PM IST

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने शुक्रवार को एक निजी विधेयक राज्यसभा में पेश किया जिसमें गौ-वध के दोषी व्यक्ति को मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है.


भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी (फाइल फोटो)

स्वामी ने यह प्रावधान वाला गौ-संरक्षण विधेयक, 2017 पेश किया. विधेयक में गौ-वध पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान है और इसके कारणों और उद्देश्य में कहा गया है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी गौ-वध पर पूर्ण प्रतिबंध चाहते थे.

विधेयक में गायों की आबादी के स्थिरीकरण के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है.



इसमें संविधान के अनुच्छेद 37 एवं 48 के तहत गौ-वध पर प्रतिबंध लगाने के लिए समुचित प्रबंध करने का प्रावधान किया गया है. इसमें गौ-वध के दोषी के लिए मृत्युदंड का भी प्रावधान किया गया है.

विधेयक में कहा गया कि इस प्राधिकरण में पशुपालन सचिव तथा कृषि-अर्थव्यवस्था, पशु कल्याण एवं प्राचीन भारतीय इतिहास या संस्कृति जैसे क्षेत्रों के पांच प्रख्यात लोगों को शामिल किया जाये.

भाषा


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