बुलंदशहर गैंग रेप : आजम खान का माफीनामा सुप्रीम कोर्ट में नामंजूर

Last Updated 07 Dec 2016 05:21:26 PM IST

बुलंदशहर गैंग रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए आजम खान को बिना शर्त माफीनामा दायर नहीं करने पर फटकार लगाई.


सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

आजम खान के माफीनामे को सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है. कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के बाद 15 दिसंबर तक फिर नया माफीनामा दाखिल करने का आदेश दिया है.  

सुप्रीम कोर्ट ने आजमखान के माफीनामे को नामंजूर करते हुए उन्हें दोबारा बिना शर्त माफीनामे का हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया. कोर्ट ने हलफनामे में एक पैराग्राफ पर सवाल उठाया और कहा कि "इफ" यानी यदि मेरे बयान से दुख पहुंचा है... कोर्ट ने कहा कि अगर कोई हलफनामा इफ से शुरू होता है तो ये बिना शर्त माफी नहीं है.

कोर्ट के निर्णय के बाद आजम खान ने यह कहा था कि मैंने कभी पीड़िता को परेशान करने के उद्देश्य से कोई बयान नहीं दिया. मैंने अपना जवाब लिखित और सीडी के रूप में सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है. उन्होंने कहा कि सपा सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्षी पार्टियां साजिश कर रही हैं, कई मामलों में ऐसा देखा गया है, इसलिए मैंने इसे राजनैतिक साजिश करार दिया था.

17 नवंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि वह सामूहिक बलात्कार की पीड़िता का किसी नजदीक के केंद्रीय विद्यालय में दाखिला सुनिश्चित करे. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पीडिता के दाखिले और शिक्षा पर आने वाला खर्च उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी.

 



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