दिग्विजय ने कोर्ट में किया सरेंडर
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह ने योगगुरु बाबा रामदेव के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के मामले में बुधवार को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीरज कुमार की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गयी.
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह (File photo) |
सिंह ने अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीरज कुमार की अदालत में आत्मसमपर्ण करने के बाद जमानत के लिए याचिका दायर की.
इस पर सुनवाई करते हुये न्यायालय ने उन्हें पांच हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी. सिंह ने बाबा रामदेव के खिलाफ इंदौर की एक सभा में आपत्तिजनक बयान दिया था.
इसके खिलाफ भाजपा नेता सह पतंजलि योग समिति के कार्यकर्ता प्रो. अजीत कुमार सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर की थी.
न्यायालय ने सिंह के विरुद्ध संज्ञान लेने के बाद समन जारी किया और कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर 02 अगस्त 2016 को उनके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था.
कांग्रेस महासचिव के न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के बाद अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने उनके उस बयान के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वह उनका राजनीतिक बयान था जिस पर वह आज भी कायम हैं.
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