मोइन कुरैशी को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी राहत, लुक आउट सर्कुलर पर लगाई रोक

Last Updated 26 Oct 2016 03:19:39 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने विवादित मांस निर्यातक मोइन कुरैशी के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) पर बुधवार को 16 नवंबर तक के लिये रोक लगा दी.




(फाइल फोटो)

कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया कि उनके खिलाफ दायर धनशोधन मामले में वह पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हों.

बहरहाल, न्यायमूर्ति एके पाठक ने कुरैशी को 22 नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने का निर्देश देते हुये उन्हें गिरफ्तारी या किसी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया.

एजेंसी से एलओसी जारी होने के बावजूद कुरैशी हाल में विदेश गए थे.

न्यायमूर्ति पाठक ने कहा, ‘‘मैं कोई अंतरिम आदेश नहीं देने जा रहा. बहरहाल, 16 नवंबर तक (प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी) एलओसी स्थगित रहेगी.’’

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि वह एजेंसी को कुरैशी के खिलाफ कोई ‘दंडात्मक कार्रवाई’ करने से रोकने नहीं जा रही.

कोर्ट ने कहा, ‘‘आप उनके (प्रवर्तन निदेशालय के) समक्ष पेश हों. आपको गिरफ्तार करना या नहीं करना उन पर है. मैं कुछ नहीं कहने जा रहा हूं. अगर आप अपने खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं चाहते तो आप अंतरिम जमानत के लिए जाएं.’’

कोर्ट का यह निर्देश उस समय आया जब कुरैशी ने अपनी बेटी के मार्फत एक याचिका दायर कर आग्रह किया कि जांच में उनके शामिल होने के बाद वह गिरफ्तारी या किसी दंडात्मक कार्रवाई से उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाये.

 

 

भाषा


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